पटना : अब 24 नवंबर तक पुराने 500 और 1000 के नोटों से बिजली बिल व नगर निगम का टैक्स जमा हो सकेगा। रेलवे व हवाई जहाज का टिकट भी 24 तक पुराने नोटों से लिए जा सकेंगे।
बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं की असुविधा को देखते हुए सोमवार को अवधि विस्तार दे दिया। इसके पहले अमान्य नोटों से 11 नवंबर तक ही बिजली बिल के भुगतान की सुविधा दी गई थी। पुराने नोटों से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को उपलब्ध प्रपत्र में वैध पहचान पत्र के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी।
बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं की असुविधा को देखते हुए सोमवार को अवधि विस्तार दे दिया। इसके पहले अमान्य नोटों से 11 नवंबर तक ही बिजली बिल के भुगतान की सुविधा दी गई थी। पुराने नोटों से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को उपलब्ध प्रपत्र में वैध पहचान पत्र के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी।

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