Thursday 29 September 2016

शहाबुद्दीन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला


पटना: पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने से जुड़े दो मामलों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाएगा। वकील शेखर नाफडे ने शहाबुद्दीन का पक्ष रखा। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सख्त पूछा- हिस्ट्रीशीटर को जमानत कैसे...
- पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस पीसी घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश हैं, जिनमें उन्हें हिस्ट्रीशीटर माना गया है। क्या ये गलत कहे जा सकते हैं।

- कोर्ट ने आगे कहा, हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि हिस्ट्रीशीटर को जमानत नहीं दी जा सकती।

- शहाबुद्दीन के वकील राम जेठमलानी बुधवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वकील शेखर नाफडे शहाबुद्दीन की पैरवी की।

- कोर्ट बिहार सरकार के रवैये से भी नाराज था। सर्वोच्च अदालत को हैरानी है कि सरकार ने जमानत रद्द कराने की अर्जी दाखिल करने में इतनी देरी क्यों की।

- सरकारी वकील ने बताया था कि अगस्त में दाखिल जमानत अर्जी 7 सितंबर को सुनवाई के लिए लगी और उसी दिन हाईकोर्ट ने जमानत का आदेश पारित कर दिया।

- इधर चंदा बाबू की पैरवी कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि शहाबुद्दीन जैसे आदतन अपराधी का जेल से बाहर रह

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